नागरिकता कानून | हरिद्वार में लागू हुई धारा 144, पुलिस ने लोगों से की ये अपील
हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) नागरिकता कानून को लेकर देशभर में बवाल हो रहा है। उत्तराखंड में इसे लेकर विरोध प्रर्दशन देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। जानकारी के
हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) नागरिकता कानून को लेकर देशभर में बवाल हो रहा है। उत्तराखंड में इसे लेकर विरोध प्रर्दशन देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी।
जानकारी के मुताबिक जिले में शनिवार को दोपहर बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इस दौरान शहर में किसी तरह का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा नहीं हो सकेगी।
बता दें कि रविवार को सीएए के विरोध में भीम आर्मी ने पुल जटवाड़ा ज्वालापुर से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने का एलान किया था। उसकी ओर से पूर्वाह्न 11 बजे कार्यकर्ताओं को पुल जटवाडा पर एकत्र होने का समय दिया गया था। उधर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिनियम के समर्थन में पूर्वाह्न 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं हिंदू जागरण मंच ने भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस से चंद्राचार्य तक समर्थन में रैली निकालने की घोषणा की थी।
सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के अनुसार धारा 144 रविवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की गयी है।
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