हल्द्वानी अतिक्रमण मामला | सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्रभावित होने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला था, अब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्रभावित होने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को हल्द्वानी में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला था, अब फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय से लोगों को बड़ी राहत मिली है।
उत्तराखंड सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में नए निर्माण पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।
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