नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल, लेकिन पूरे जिले में नहीं
कैबिनेट ने देहरादून में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है तो देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। तीरथ कैबिनेट ने गैरसैंण कमिश्नरी के त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को भी स्थगित करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने देहरादून में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है तो देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। तीरथ कैबिनेट ने गैरसैंण कमिश्नरी के त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को भी स्थगित करने का फैसला लिया है।
नीचे जानिए तीरथ कैबिनेट के फैसले-
- गैरसैंण कमिश्नरी को स्थगित करने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला वापस लिया गया।
- देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने पर मुहर।
- कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के चकराताऔर कालसी के क्षेत्र को छोड़कर स्कूल रहेंगे 30 अप्रैल तक बंद।
- नैनीताल जिले में नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र,और हरिद्वार में सम्पूर्ण जिले में स्कूल कक्षा एक से 12 तक बंद रहेंगे।
- ग्राम पंचायतों भवनों को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर ग्राम पंचायत में भवन बनाने का फैसला। जो पंचायत भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। 2338 ग्राम पंचायतों में नए भवन बनेंगे।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना होगी शुरू, दो बालिकाओं को महालक्ष्मी किट योजना दी जाएगी।
- किसाव जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर के साथ तकनीकी अध्ययन के लिए 1 करोड़ खर्च करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी।
तीरथ कैबिनेट के अन्य फैसले-
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कोविड 19 के चलते कुम्भ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट रूल में छूट की सीमा 6 माह ओर बढ़ाई गयी।
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सितारगंज में बनेगा प्लास्टिक पार्क, उद्योग विभाग से सिडकुल को जमीन ट्रासंफर होगी, राज्य में प्लास्टिक पार्क बनेगा, केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे पार्क, 40 हेक्टयर पर बनेगा प्लास्टिक पार्क, जमीन हस्तांरण में स्टाम्प शुल्क नही लिया जाएगा।
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लैब टेक्नीशियन के 168 पदों को रिएप्रुमेंट किया जाएगा।
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विद्यालयी शिक्षा नियमावली में संशोधन, वोकेशनल एजुकेशन में अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट देने का होगा प्रावधान, धारा 91 में एक ओर संसोधन किया गया, सरकारी मृतक नाम की जगह पर मृतक सेवक लिखा जाएगा।
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गेंहू का एमएसपी हुआ निर्धारित, 1975 होगा एमएसपी, 20 बोनस मिलेगा, 2.2 लाख मैट्रिक टन गेंहू की होगी खरीद।
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चिटफण्ड कम्पनियों पर पाबंदी लगाने के लिए बने रूल को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
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प्रक्यूरमेंट पॉलिसी के तहत बिडिंग सिक्युरिटी को माफ किया गया। 31 दिसम्बर 2021 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा
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