उत्तराखंड | भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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उत्तराखंड | भाजपा विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

high court

 दुष्कर्म के मामले में फंसे हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) दुष्कर्म के मामले में फंसे हरिद्वार जिले की ज्वालापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को नैनीताल हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

हाईकोर्ट ने विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है साथ ही विधायक को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पूरे मामले पर सरकार और पीड़िता को भी नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राठौर पर पार्टी की एक महिला की ओर से दुराचार के आरोप लगाए गए हैं. इस मामले में निचली अदालत ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, विधायक ने कहा था कि उन पर जो दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है वो गलत है।

पीड़ित महिला और उसका पति 30 लाख की रंगदारी मांगी रहे थे। और मेरी सामाजिक और राजनैतिक छवि धूमिल करने की धमकी दे रहे थे. विधायक ने कहा है कि बदला लेने के लिए उन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है।

मामले में पीड़िता ने हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की थी और विधायक सुरेश राठौर से खुद को खतरा बताया था. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने पीड़िता की याचिका का संज्ञान लेकर एसएसपी हरिद्वार को सुरक्षा देने का आदेश दिया था। वहीं, अब कोर्ट द्वारा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद पीड़ित महिला के वकील भरत सिंह ने कहा कि अभी कोर्ट से नोटिस मिला है और जल्द ही इसका जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट से मांग की जाएगी कि अरेस्ट स्टे खारिज किया जाए।

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