उत्तराखंड | धामी के मंत्री की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस

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उत्तराखंड | धामी के मंत्री की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस

high court

जानकारी के अनुसार यतीश्वरानंद गुरुकुल महासभा हरिद्वार के मंत्री पद पर थे, लेकिन 30 जून 2018 को महासभा ने उनको पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी थी। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने यतीश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी, तब यतीश्वरानंद ने स्पेशल अपील की, कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया था।


 

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट)  धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है।

कोर्ट आदेश के खिलाफ खुद को गुरुकुल महासभा का मंत्री बनाने पर हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 24 घंटे के भीतर नोटिस सर्व करने के साथ 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यतीश्वरानंद पर दबाव डालकर आदेश निकालने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार यतीश्वरानंद गुरुकुल महासभा हरिद्वार के मंत्री पद पर थे, लेकिन 30 जून 2018 को महासभा ने उनको पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी थी। इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने यतीश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी, तब यतीश्वरानंद ने स्पेशल अपील की, कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया था।

आरोप है कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद यतीश्वरानंद ने रजिस्ट्रार से महासभा के आदेश को 31 अगस्त 2021 को निरस्त करवा दिया। इस आदेश को गुरुकुल महासभा हरिद्वार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

अब महासभा द्वारा दाखिल अ‌वमानना याचिका में कहा गया है कि यतीश्वरानंद खुद को गुरुकुल महासभा का मंत्री बता रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। आज मामले को सुनने के बाद जस्टिस मनोज तिवाड़ी के कोर्ट ने मंत्री यतीश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया है।

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