उत्तराखंड मेंअब 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, FDA ने जारी किया आदेश

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उत्तराखंड मेंअब 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, FDA ने जारी किया आदेश

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 देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी उत्पाद बेचने वाले कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।

 

 

अब दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट) और उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में लागू होगी।

खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग ने यह निर्णय उपभोक्ताओं के हितों, जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

निरीक्षण में सामने आई थी कमी

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से मिठाई की दुकानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि खुली मिठाइयों के निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रही थी। दुकानों में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी जाती थीं, लेकिन उनके तैयार होने और इस्तेमाल की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होती थी।

अब विभाग ने इस कमी को दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मिठाई विक्रेताओं को संबंधित उत्पादों के काउंटर या ट्रे पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।

मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होती है उपयोग अवधि

खाद्य विभाग के मुताबिक, सभी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। कुछ उत्पादों की उपयोग अवधि केवल एक दिन होती है, जबकि कुछ उत्पाद 30 दिन तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

ऐसे में उत्पाद की प्रकृति और उसकी उपयोग अवधि को ध्यान में रखते हुए निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी प्रदर्शित करना जरूरी है। इससे उपभोक्ता उत्पाद की ताजगी का आकलन कर सकेंगे और खरीदारी के दौरान अधिक सतर्कता बरत पाएंगे।

पूरे उत्तराखंड में लागू होगी व्यवस्था

यह आदेश किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। इसके दायरे में खुली मिठाइयां और बेकरी उत्पाद बेचने वाले संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता आएंगे। कारोबारियों को 26 अक्टूबर से निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों में जरूरी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

FDA ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर लिया है। विभाग का उद्देश्य खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ उपभोक्ताओं के हितों और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिलेगा फायदा

त्योहारों, पारिवारिक आयोजनों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस दौरान बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर दुकानों में बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में निर्माण और एक्सपायरी डेट की जानकारी उपलब्ध होना उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकता है।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद दुकानदारों को मिठाई की कीमत और किस्म के साथ उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी भी ग्राहकों के सामने रखनी होगी। इससे उपभोक्ता अधिक जागरूक होकर खरीदारी कर सकेंगे और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

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