डीएम का आदेश- लॉकडाउन अवधि में फीस के लिए बाध्य न करें स्कूल

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डीएम का आदेश- लॉकडाउन अवधि में फीस के लिए बाध्य न करें स्कूल

नोएडा (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है। स्कूल-कॉलेज सब बंद हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी टाली जा चुकी हैं। अब गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के डीएम सुहास एल वाई ने आदेश दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को फीस का भुगतान


डीएम का आदेश- लॉकडाउन अवधि में फीस के लिए बाध्य न करें स्कूल

नोएडा (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है। स्कूल-कॉलेज सब बंद हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी टाली जा चुकी हैं। अब गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के डीएम सुहास एल वाई ने आदेश दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान लॉकडाउन की अवधि के दौरान अभिभावकों को फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य न करे।

जिलाधिकारी ने साथ ही यह भी कहा है कि शैक्षणिक संस्थान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा उपलब्ध कराएं।

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आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुकी है कि स्कूल अभिभावकों से स्कूल खुलने के बाद ही फीस ले।

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