उत्तराखंड | सीधी भर्ती के लिए तय हुआ आरक्षण रोस्टर, सामान्य श्रेणी के लिए रखे शुरुआती पांच पद
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर नीति का निर्धारण कर दिया है। सभी वर्गों का प्रतिधिनित्व एवं समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तय किए गए नए रोस्टर में केंद्र सरकार की पैरिटी की तर्ज पर पहले स्थान से अनुसूचित जाति के पद को हटा कर छठे
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर नीति का निर्धारण कर दिया है। सभी वर्गों का प्रतिधिनित्व एवं समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तय किए गए नए रोस्टर में केंद्र सरकार की पैरिटी की तर्ज पर पहले स्थान से अनुसूचित जाति के पद को हटा कर छठे स्थान पर कर दिया गया है। रोस्टर में शुरुआती पांच पद सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए हैं।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता राधा रतूड़ी ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रभारी सचिवों, विभाग व कार्यालय के अध्यक्षों, सभी जिलाधिकारियों को सीधी भर्ती के चयन में नई रोस्टर प्रक्रिया को लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
जानिए मुख्य बिंदु-
- सभी विभाग सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष रोस्टर पंजिका तैयार करेंगे।
- संवर्गीय रोस्टर बनाने के बाद क्षैतिज आरक्षण की गणना कर रोस्टर पंजिका तैयार होगी।
- नियुक्ति अधिकारी हर माह रोस्टर पंजिका में खाली पदों का कारण सहित ब्योरा भरेंगे।
- हर कार्यालय में एक नोडल अधिकारी होगा, जो शासन को 15 दिन में पदों की जानकारी देगा।
- क्षैतिज आरक्षण में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन होगा, लेकिन उक्त रोस्टर क्रमांक को रिक्त रखा जाएगा और अगले चयन वर्ष में पुन: प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
रोस्टर में प्रत्यक्ष आरक्षण में पदों की स्थिति देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें-
देखिए पदवार आरक्षण रोस्टर नीति का निर्धारण
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