रमजान के दौरान वोटिंग सुबह 5 बजे से कराए जाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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रमजान के दौरान वोटिंग सुबह 5 बजे से कराए जाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) रमजान के चलते लोकसभा चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) रमजान के चलते लोकसभा चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे की जगह 5 बजे से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय तय करना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक का समय पर्याप्त है। सुबह 7 बजे इतनी गर्मी नहीं होती कि वोट न डाला जा सके।

आपको बता दें कि रमजान 7 मई को शुरू हुआ था। इससे पहले रमजान के महीने में मतदान को लेकर कई धार्मिक गुरुओं ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि कम वोटिंग होगी। इस विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि यह अव्यवहारिक बात है।

आयोग के मुताबिक अभी मतदान कर्मी सुबह 6 बजे केंद्र पहुंचते हैं। समय बदलने से उन्हें 4 बजे पहुंचना होगा। सभी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को लगभग 18 घंटे लगातार काम करना पड़ जाएगा।

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