तीन जिलों में शराबबंदी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

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तीन जिलों में शराबबंदी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

उत्तराखंड के तीन ज़िलों में शराबबंदी के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट


तीन जिलों में शराबबंदी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

उत्तराखंड के तीन ज़िलों में शराबबंदी के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा प्रभाव वाले राज्य के तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग औऱ उत्तरकाशी में इस वित्तीय वर्ष यानि कि 1 अप्रैल 2017 से इन जिलों में शराब बंदी के आदेश दिए थे।

तीन जिलों में शराबबंदी के हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक

इस आदेश के बाद हालांकि सरकार ने इन तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश तो जारी कर दिए थे लिन साथ ही हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सरकार ने राजस्व के नुकसान का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत की मांग की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने

 

उत्तराखंड के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश जारी, कल से नहीं मिलेगी शराब

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