पौड़ी की छात्रा को जिंदा जलाने वाले आरोपी पर बढ़ाई धारा, फांसी की सजा देने की तैयारी
पौड़ी (उत्तराखंड पोस्ट) 16 दिसंबर को पौड़ी की छात्रा पर सिरफिरे ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी जिसका रविवार को दिल्ली के सफदरजंग में मौत हो गई। इसको लेकर प्रदेशभर से लेकर सोशल मीडिया में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। एडीजी अशोक कुमार ने जानकारी देते
पौड़ी (उत्तराखंड पोस्ट) 16 दिसंबर को पौड़ी की छात्रा पर सिरफिरे ने छात्रा पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी जिसका रविवार को दिल्ली के सफदरजंग में मौत हो गई। इसको लेकर प्रदेशभर से लेकर सोशल मीडिया में आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है।
एडीजी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर 307 आइपीसी के तहत मुकदमा पहले से ही दर्ज है। पौड़ी की छात्रा के साथ हुई हैवानियत पर दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आ चुका है औऱ आरोपी के खिलाफ 302 फांसी जैसी सख्त धारा बढ़ा दी गई है।
आपको बता दें ये धारा तब लगती है जब किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है।वहीं एडीजी ने जानकारी दी की पुलिस भी जल्द जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।
आपको बता दें कि आरोपी मनोज ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था कि उसका नेहा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच कहासुनी हो गई थी जिस कारण छात्रा उससे बात नहीं कर रही थी। आऱोपी का कहना है कि वह खुद को आग लगा रहा था, जिससे छात्रा आग की चपेट में आ गई।
यही है पौड़ी की ‘निर्भया’ का गुनहगार, आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग
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