उत्तराखंड | त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए 35 अहम फैसले, क्लिक कर जानिए
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जसमें से 35 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुबहर लगा दी। नीचे जानिए कैबिनेट के फैसले- उत्तराखण्ड चारधाम श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) देहरादून में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 36 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जसमें से 35 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुबहर लगा दी।
नीचे जानिए कैबिनेट के फैसले-
- उत्तराखण्ड चारधाम श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। इसके अतंर्गत 51 मंदिर शामिल होंगे।
- वर्ष में एक बार बोर्ड की बैठक अनिवार्य होगी। यह बोर्ड वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा।
- पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा हेतु समुचित किराए का निधारण किया गया। यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 प्रतिशत अधिक होगी।
- एंटीसिपेट्री बेल को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई गई।
- कैलाश खेर के 01 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
- कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक ऋण हेतु 01 प्रतिशत शासकीय गांरटी की माफी की गई।
- स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित परिजनों के लाभ पौत्र और पौत्री को भी मिलेगा।
- धर्मावाला में हाॅस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क में 47 लाख रुपये की छूट दी गई।
- परेड ग्राउंड स्थित 8.4 एकड़ भूमि आवास विभाग माॅडन दून लाईब्रेरी हेतु 3000 वर्ग मी. भूमि निःशुल्क देगा।
उत्तराखंड माॅल सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया। - विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाइडलाइन बनी।
- जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा लाभ 05 लाख होगा।
- हाई स्पीड डीजल हेतु लाइसेंस हर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि में रिन्यू कराना होगा।
- जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में बिल लाया जाएगा।
- उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन किया गया।
- उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 अप्रैल में होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड शो और शिखर सम्मेलन होगा। इसका बजट 25 करोड़ होगा तथा यूएसए, यूएई, चीन व थाईलैंड पार्टनर देश होंगे।
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति मिली।
- मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर हेतु विधेयक लाया जाएगा।
- सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधाएं ए श्रेणी को मिलेगी।
- एक ही परिसर अथवा आसपास वाले 19 आईटीआई को 09 आईटीआई में बदला जाएगा।
- राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया हेतु इसकी 45 हेक्टेयर
- भूमि का उपयोग किया जाएगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा।
- लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
- जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 05 प्रतिशत का आरक्षण आवासीय एवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जाएगा।
- नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जाएगा।
- इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जाएगा।
- उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी।
- न्यूतम छात्रों वाले बंद 301 विद्यालय में आंगनबाड़ी चलाया जाएगा।
- योग फाउंडेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जाएगी।
- उत्तराखंड पेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी में सप्ताह में 02 दिन, 02 अण्डे और 02 केले दिए जाएंगे।
- बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं। उनके लिए 16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन बनेगा।
- श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जाण्गा।
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