उत्तराखंड में आज से सड़कों पर दौड़ेंगी गाड़ियां, ये नियम भी जानना है जरुरी
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन 4.0 के बीच आज से प्रदेश में ई-रिक्शा, ऑटो, विक्रम, कैब और सिटी बसें चलेंगी। हालांकि दूसरे जिलों में जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की मानक प्रचालन कार्यविधि

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना संकट में जारी लॉकडाउन 4.0 के बीच आज से प्रदेश में ई-रिक्शा, ऑटो, विक्रम, कैब और सिटी बसें चलेंगी। हालांकि दूसरे जिलों में जाने की स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।
परिवहन विभाग ने प्रदेश के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की मानक प्रचालन कार्यविधि जारी कर दी है।
कड़ाई से करना होगा पालन | सभी वाहन चालकों के साथ ही यात्रियों को भी इसका कड़ाई से अनुपालन करना होगा। सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान प्रत्येक यात्री के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। बस व वाहनों के प्रवेश व निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा ।
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आरोग्य सेतु एप जरूरी | वाहन चालक, परिचालक और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। इसका उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।
तंबाकू गुटखा शराब के सेवन पर रोक | यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटखा एवं शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संदिग्ध होने पर देनी होगी सूचना | यात्रा के दौरान किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर वाहन के चालक व परिचालक को नजदीक पुलिस थाने या स्वास्थ्य केंद्र में इसकी सूचना देनी होगी।
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स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा वाहन | यात्रा के दौरान प्रत्येक वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा।
अंतर राज्यीय मार्गों पर प्रतिबंध | अंतर राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही वाहनों को चलाने की अनुमति होगी।
वाहनों का सैनिटाइजेशन अनिवार्य | प्रत्येक यात्रा शुरू करने से पहले और यात्रा समाप्त करने के बाद वाहन का सैनिटाइजेशन करना होगा। इसमें वाहन का प्रवेश द्वार, हैंडिल, रैलिंग, स्टेयरिंग, गियर लीवर, सीटों को पूरी तरह से सैनिटाइ करना होगा। वाहन के चालक और परिचालक फेस मास्क व दस्ताने का उपयोग करेंगे।
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प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी | सार्वजनिक वाहन के माध्यम से अन्य प्रदेश से आने वाले हर प्रवासी या यात्री की राज्य में प्रवेश के समय एवं प्रदेश के भीतर थर्मल स्कैनिंग होगी। उन यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जो एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करेंगे।
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