उत्तराखंड के 1,59,015 बच्चों को मिलेंगे 12 हज़ार, आदेश जारी

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उत्तराखंड के 1,59,015 बच्चों को मिलेंगे 12 हज़ार, आदेश जारी

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मुख्यमंत्री की घोषणा सं० 378 / 2021 “राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 एवं कक्षा – 12 के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट कय करने हेतु धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ये अदेश हुए जारी ।




देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)
मुख्यमंत्री की घोषणा सं० 378 / 2021 “राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 एवं कक्षा – 12 के छात्र छात्राओं को मोबाइल टैबलेट कय करने हेतु धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ये अदेश हुए जारी ।

मुख्यमंत्री की घोषणा सं० 378 / 2021 “राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 एवं कक्षा-12 के छात्र-छात्राओं को मोबाइल टैबलेट कय करने हेतु धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदान की जायेगी” के क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 एवं कक्षा-12 के कुल 159015 छात्र छात्राओं को प्रति छात्र रू० 12000/- की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार कुल रू० 1,90,81,80,000 (रू0 एक अरब नब्बे करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को मात्र वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

1. टैबलेट क्रय हेतु प्रत्येक अर्ह छात्र छात्रा (राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12वीं में अध्ययनरत ) के खाते में उक्तानुसार औसत के आधार पर रू0 12000/- की दर से धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) के माध्यम से अन्तरित किया जायेगा।

2. छात्र छात्राओं को धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) के माध्यम से अन्तरित किये जाने हेतु Aadhar Seeded खाते खुलवाये जायेंगे तथा PFMS के माध्यम से धनराशि खातों में अन्तरित की जायेगी।

3 छात्र-छात्राओं के द्वारा नवीनतम मॉडल एवं उच्च गुणवत्ता के टैबलेट क्रय किये जायेंगे। इसके लिए टेबलेट के न्यूनतम विनिर्देश (Specification), Ministry of Electronics and Information (Meity) द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश दिनांक 27 अगस्त 2021 के अनुरूप प्रस्तावित किये गये हैं, जो कि मुख्यतः इस प्रकार हैं Display 8 Inch or more ( TFT ( capacitive, multi-touch), Operating System- Android 10 or Equivalent, Processor- Quad core (Processor speed 1.8 GHz or more), Ram- 2 GB or more, Internal memory- 32 GB or more, Wi-fi, Bluetooth, Connectivity- 4G/LTE, voice 3G/2G, Protective glass, cover case etc.

4. छात्रों द्वारा उपरोक्त इंगित विशिष्टियोंयुक्त टैबलेट कय किया जाना अनिवार्य है। कय मूल्य तथा स्वीकृत धनराशि रू.12000/- में जो कम हो वहीं अनुमन्य होगा। 5. विद्यालय स्तर से प्रधानाचार्य छात्र-छात्राओं को टैबलेट क्रय किये जाने टैबलेट की

गुणवत्ता / विनिर्देश सुनिश्चित किये जाने एवं उसके शिक्षण अधिगम में उपयोग किये जाने में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यथावश्यक जानकारी का प्रचार-प्रसार भी करेंगे। 6. विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य टैबलेट क्रय कार्य के क्रियान्वयन के लिए नोडल अध्यापक की नियुक्ति करेंगे तथा छात्र-छात्राओं के द्वारा टैबलेट क्रय किये जायें इसके लिए आवश्यकतानुसार

अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनको अभिप्रेरित किया जायेगा। 7. लाभार्थी छात्र-छात्राओं की संख्या एवं सूची का मिलान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए किये गये आवेदन के आधार पर किया जायेगा तथा यह भी देख लिया जायेगा कि वर्तमान में सम्बन्धित छात्र-छात्राएँ विद्यालय में अध्ययनरत है या नहीं। यदि विद्यालय से किसी छात्र छात्रा को Transfer Certificate (TC) निर्गत किया जा चुका हो या उसका प्रवेश किसी कारण से वर्तमान में वैध न हो तो सम्बन्धित के खाते में धनराशि अन्तरित नहीं की जायेगी।

8. विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र-छात्राओं के द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट क्रय कर लिया गया है। यदि इसमें छात्र-छात्रा को कठिनाई होती है तो यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा लेकिन विद्यालय स्तर से टैबलेट किसी भी छात्र छात्रा से धनराशि लेकर क्रय नहीं किये जायेंगे।

9. विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्र छात्रा द्वारा क्रय किये गये टैबलेट से सम्बन्धित बिल वाउचर की छायाप्रति मूल प्रति से सत्यापन के बाद विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखी जायेगी तथा क्रय किये गये टैबलेट से इसका मिलान भी किया जायेगा।

10. मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-छात्राओं के द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट क्रय कर लिए गये हैं तथा उससे सम्बन्धित बिल वाउचर की सत्यापित प्रति का रख-रखाव विद्यालय द्वारा किया गया है जिसमें छात्र-छात्राओं के द्वारा क्रय किये गये टैबलेट, मेक मॉडल एवं मूल्य से सम्बन्धित विवरण सम्मिलित होगा।

11. उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी वित्त अधिकारी-शिक्षा, संबंधित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा उप शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सतत् रूप से अनुश्रवण किया जायेगा. जिसके अंतर्गत कय किये गये टैबलेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना ॥ सम्बन्धित छात्र द्वारा टैबलेट कय का बाउचर निश्चित समयावधि में प्राप्त करना आदि सम्मिलित होंगे।

12. यदि किसी छात्र छात्रा द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी टैबलेट क्रय नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित छात्र छात्रा से धनराशि वापस लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। 13. कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन हो सके इसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा विकासखण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी तथा तदनुसार लाभार्थियों का विवरण संकलित करते हुए आख्या महानिदेशक / निदेशक स्तर पर प्रेषित की जायेगी। समीक्षा के बाद जिन विद्यालयों में प्रगति अपेक्षित नहीं पायी जाती है उन्हें फोकस करते हुए तत्काल टैबलेट क्रय कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

14. विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य एवं विषयाध्यापक छात्र-छात्राओं के माध्यम से शिक्षण अधिगम में टैबलेट का उपयोग सुनिश्चित कराया जायेगा। 15. सभी स्तरों पर कार्यक्रम का समयान्तर्गत क्रियान्वयन हो सके इसके लिए अधीनस्थ स्तर पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।


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