धामी कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल पर लगाई मुहर, जानिए मंत्रिमंडल के अहम फैसले

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धामी कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल पर लगाई मुहर, जानिए मंत्रिमंडल के अहम फैसले

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शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है।


 

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है।

विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा। वहीं अप्रचलित विधेयकों को निरस्त करने के लिए विस में निरसन विधेयक लाया जाएगा। इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था। राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था।

अब कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।

नीचे जानिए कैबिनेट के अन्य फैसले-

विधानसभा सेशन में सप्लीमेंट्री बजट आएगा। करीब 11 हजार करोड़ का बजट होगा।

राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा।

इसके साथ ही संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा मिला है। चाइल्ड केयर लीव की सुविधा भी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को दी जाएगी।

राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।

वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है।

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