बड़ी ख़बर | 'लव जिहाद' कानून पर मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

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बड़ी ख़बर | 'लव जिहाद' कानून पर मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

बड़ी ख़बर | 'लव जिहाद' कानून पर मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा।


लखनऊ (उत्तराखंड पोस्ट) पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' (Love Jihad) के खिलाफ कानून लाने पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कथित ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था।

जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें इस कानून के बनने के बाद इसके अंतर्गत अपराध करने वालों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं शादी कराने वाले मौलाना या पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीड़न नहीं हो सकेगा और ऐसा करने वाले सीधे सलाखों के पीछे होंगे।

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