रेप केस में बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

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रेप केस में बीजेपी विधायक को 25 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

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भियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है।


 

सोनभद्र (उत्तराखंड पोस्ट) पड़ोसी राज्य यूपी में नाबालिग से रेप के मामले में दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने गोंड पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में कोर्ट ने 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया था।

आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से पॉक्सो एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है।

बताया जाता है कि पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए पीड़िता का जन्मतिथि बढ़वा दिया। स्कूल सर्टिफिकेट में छेड़छाड़ कर बच्ची को बालिग बता दिया गया। स्कूल की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, प्रधानाचार्य और विवेचक का बयान अदालत में दर्ज होने के बावजूद रामदुलार गोंड ने साजिश रची। 8 दिसंबर को दोनों पक्षों की तरफ से बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी. अब पॉक्सो एक्ट और 376 मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया है।

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