कोरोना का कहर | इन शहरों में लगा लॉकडाउन, केवल इमरजेंसी में छूट, बाहर निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे

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कोरोना का कहर | इन शहरों में लगा लॉकडाउन, केवल इमरजेंसी में छूट, बाहर निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे

कोरोना का कहर | इन शहरों में लगा लॉकडाउन, केवल इमरजेंसी में छूट, बाहर निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे

प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक, अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे।  


भोपाल (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मध्य प्रदेश के तीनों शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहला लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी. अस्पताल और मेडिकल स्‍टोर खुले रहेंगे।

प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक, अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे।  

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1307 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें 59 फीसदी यानी 778 केस इंदौर, भोपाल और जबलपुर के हैं। पिछले 7 दिन में एक्टिव केसों में 64 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति भोपाल, इंदौर और जबलपुर में है। यही वजह है कि तीनों शहरों में हर रविवार को टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है।


कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरतेगा। कोरोना तेजी से फैलने की मुख्य वजह बाजारों में अनियंत्रित भीड़ है। दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है, यदि दुकानदार ने नियमों को उल्लघंन किया, तो 5 हजार रुपए फाइन देना होगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में 2 गुना यानी 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

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