घर बैठे बनवाएं Driving Licence, जानें ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस
गाड़ी चलाने से पहले हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह एक अपराध है, जिसके लिए आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) गाड़ी चलाने से पहले हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो यह एक अपराध है, जिसके लिए आपकी गाड़ी का चालान काटा जा सकता है।
इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बार-बार RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे। पर अब सरकार ने देश को डिजिटलाइज्ड बनाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा प्रदान की है। अब आप अपने घर पर बैठकर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Driving Licence दो स्टेप में बनवाया जाता है।पहला लर्निंग लाइसेंस और दूसरा पर्मानेंट लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस पे करके आरटीओ जाना होता है।वहां टेस्ट देकर आप अपना लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इससे आप ड्राइविंग कर सकते हैं लेकिन आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो।लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने को होती है। इन 6 महीने के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence ) के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरुरत
- स्थाई पता (Resident Proof) या एड्रेज प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का कोई आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास 10वीं क्लास की मार्क्सशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या मिजिस्ट्रेट की ओर से जारी एफिडेविट की जरूरत होगी.
- चार कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए. इन सभी दस्तावेजों के सहारे आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- जहां तक फीस की बात है तो लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 950 रुपये की फीस चुकानी होती है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए यह उम्र 20 साल है.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट https://morth.nic.in/ पर जाएं. यहां अपना राज्य सेलेक्ट करें।
अब आपके सामने अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा
यहां न्यू ड्राइविंग लाइसेंस वाले लिंक पर क्लिक करें. यहां एक फॉर्म पेज खुलेगा जहां मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही भर दें।
इसके बाद आप ऑनलाइन (online driving licence) फीस भर दें. ये सभी काम पूरा होने के बाद आपको एक संख्या दी जाएगी जो रजिस्ट्रेशन आपका नंबर होगा।
शुरुआती प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिस अधिकारी का नाम लिखा होगा, आपको टेस्ट के लिए उसके पास जाना होगा।
आपने जिस गाड़ी के लिए अप्लाई किया है जैसे टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो आपको उस गाड़ी को चलाकर अधिकारी को दिखाना होगा।
इसके लिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी आपके साथ हो। सभी यातायात नियमों का पालन करते हुए अगर सही-सही टेस्ट दे देते हैं तो आपको लाइसेंस जल्दी बन जाएगा।
इंस्पेक्टर के फैसले के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
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