PF खाते से पैसा निकालना चाहते है, तो रखें इन नियमों और शर्तों का ध्यान
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) सभी नियमित कर्मचारियों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटना जरूरी होता है।लेकिन कई बार आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए एक और खास सुविधा दी है।
इसके जरिए पैसा की निकासी और आसान हो जाती है। अब ऑनलाइन-आधार आधारित सुविधा का इस्तेमाल करके EPF खाते से पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन EPF के पैसे निकालने के लिए EPFO ने कई नियम और शर्तें रखी हैं।
ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको इन नियम-शर्तों को ध्यान में रखना होता है। अगर ध्यान नहीं दिया तो क्लेम फंसने के चांस रहते हैं। क्लेम करने के लिए सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/portal जाना पड़ेगा।
क्या हैं नियम और शर्तें?
मेंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
EPF अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए।
कंपनी की तरफ से e-KYC की मंजूरी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
अगर आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी नहीं हैं तो निकासी का क्लेम न भरें।
आवेदन करने से पहले UAN लॉग-इन करके 'मैनेज' ऑप्शन में जाएं यहां 'केवाईसी' पर क्लिक करके आधार नंबर और बैंक का ब्योरा दें।
नौकरी छोड़ने पर ऑनलाइन क्लेम सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।
नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद क्लेम करने पर पैसा फंस सकता है। साथ ही इसके लिए कंपनी की मंजूरी जरूरी होगी।
कैसे करें ऑनलाइन क्लेम?
मेंबर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करके 'क्लेम' फॉर्म का चयन करें।
कंपोजिट फॉर्म नंबर 31, 19, 10C और 10D होता है।
मेंबर की जानकारी पेज पर अपडेट कर दी जाती है।
रजिस्टर्ड बैंक खाते के अंतिम चार अंकों को डालने की जरूरत पड़ती है।
बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है।
वेरिफाई होने पर मेंबर को 'प्रोसीड फॉर क्लेम' पर क्लिक करना पड़ता है।
विदड्रॉल विकल्प को चुनकर राशि को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है।
चेक की स्कैंड कॉपी को अपलोड करके मेंबर के एड्रेस को बताने की जरूरत पड़ती है।
पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाता है।
वेरिफिकेशन होने पर क्लेम सब्मिट हो जाएगा।
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे