मिथुन के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत, पत्नी पर धमकाने का आरोप

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मिथुन के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत, पत्नी पर धमकाने का आरोप

मिथुन के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत, पत्नी पर धमकाने का आरोप

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा है। 38 वर्षीय महिला की तरफ से मिथुन के बेटे के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात को  FIR दर्ज करवाई गई है।


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा है। 38 वर्षीय महिला की तरफ से मिथुन के बेटे के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात को  FIR दर्ज करवाई गई है।

FIR में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी जिक्र किया गया है। उन पर पीड़िता को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। दर्ज की गई FIR में महाक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं।

पीड़िता की माने तो वे साल 2015 से 2018 तक महाक्षय संग रिलेशनशिप में थीं। वहीं उनके मुताबिक साल 2015 में वे जब महाक्षय का अंधेरी वाला फ्लैट देखने गई थीं, तब उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था और बाद में उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने की कोशिश हुई थी। इसके बाद पीड़िता गर्भवती हो गईं और महाक्षय ने उन्हें अबॉर्शन करवाने को कह दिया। पीड़िता के मुताबिक उन्हे बिना बताए कुछ दवाइयों के जरिए उनका अबॉर्शन करवाय गया था।

FIR में बताया गया है कि इस घटना के बाद से पीड़िता और महाक्षय के बीच दूरियां बढ़ गई थीं लेकिन इस सिलसिले में जब पीड़िता ने महाक्षय से बात करने की कोशिश की थी, तब मिथुन की पत्नी की तरफ से उन्हें धमकाया गया था।

FIR में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़िता की माने तो उन्होंने अपनी आपबीती योगिता संग साझा की थी, लेकिन तब योगिता ने उन्हें धमकाते हुए मामले को रफा-दफा करने के लिए कह दिया था।

पीड़िता की मानें तो इस घटना के बाद वे अपने भाई संग दिल्ली चली गई थीं। वहां उन्होंने बेगमपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस पुलिस स्टेशन में महाक्षय और उनकी मां के खिलाफ धारा 376 ( रेप) और 313 के तहत के मामला दर्ज किया गया था। बाद में उस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया लेकिन उस समय दिल्ली कोर्ट की तरफ से दोनों महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी गई थी।

इसके बाद इसी साल मार्च में कोर्ट की तरफ से पीड़िता को उस जगह से शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था जहां पर घटना हुई थी। ऐसे में पीड़िता ने इसी साल जुलाई में मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376, 376(2), 328,417,506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार से लेकर धोखाधड़ी तक, महाक्षय पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं।

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