ATM के फेल ट्रांजेक्शन पर RBI का नया नियम, इस तरीके से मिलेंगे आपके पैसे वापस
अक्सर देखा गया है कि एटीएम में गड़बड़ी या फिर कैश ना होने की वजह से ग्राहकों की ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है कई बार तो बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। ग्राहकों को अपने पैसे को वापस पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अक्सर देखा गया है कि एटीएम में गड़बड़ी या फिर कैश ना होने की वजह से ग्राहकों की ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है कई बार तो बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं। ग्राहकों को अपने पैसे को वापस पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है।
लेकिन अब ग्राहकों को चिंता करने की जरुरत नही है। क्योंकि बैंक एक निश्चित समय के अंदर-अदर आपके पैसे आपके खाते में डालेगा। रिजर्व बैंक ने खुद एक ट्वीट कर के इस बात की जानकारी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्वीट में कहा गया है कि अगर किसी एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और आपके पैसे कट जाते हैं तो बैंक को 5 दिन के अंदर ग्राहक को पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है जो वो ग्राहक को उस पैसे के साथ मुआवजा भी देगा
आरबीआई के मुताबिक जिस ग्राहक का पैसा कटने के बाद तय समय में वापस नहीं लौटा, उसे आरबीआई के पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके बाद आरबीआई उस ट्रांजेक्शन की जांच करेगा। इसके बाद अगर शिकायत सही पाई गई तो बैंक पैसा तो देगा ही, साथ ही मुआवजा भी मिलेगा। आरबीआई के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को तुरंत अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी, ताकी वो तय वक्त में कार्रवाई कर सकें
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