जल्द लागू हो जाएंगे नए नियम, ये काम किया तो गाड़ी हो जाएगी जब्त
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश के लिए एक ही कॉमन पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) जारी के सामान्य प्रारूप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरे देश में यह नया सिस्टम 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश के लिए एक ही कॉमन पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) जारी के सामान्य प्रारूप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरे देश में यह नया सिस्टम 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से इस नोटिफिकेशन को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 14 जून, 2021 को जारी किया है। यानि इसे 14 सितंबर, 2021 तक लागू करना होगा।
नीचे जानिए क्या है नए नियम-
- अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या परमिट सस्पेंड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक आप दोबारा सर्विस सेंटर में नियमों के मुताबिक मानकों को सही नहीं करा लेते।
- अगर मोटर वाहन जांच अधिकारी को पूरी तरह से यह लगता है कि गाड़ी नियमों का पालन नहीं कर रही है तो वह आपकी गाड़ी को पेश करने के लिए कह सकता है। वाहन जांच अधिकारी लिखित और डिजिटल रूप ही आपकी गाड़ी जांच के लिए मंगा सकता है। ऐसे में अगर आप अपनी गाड़ी को पेश नहीं कर पाते हैं तो आप पर फाइन भी लग सकता है। दोबारा पीयूसी जारी होने तक आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या परमिट कैंसल हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी जब्त भी हो सकती है।
- नए नियमों के तहत पहली बार रिजेक्शन स्लिप शुरू की जा रही है, यानि अगर किसी गाड़ी में प्रदूषण मानकों से ज्यादा प्रदूषण निकल रहा है तो जांच के बाद गाड़ी मालिक को एक रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी। इस रिजेक्शन फार्म को लेकर गाड़ी मालिक सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर में जाकर दिखाएगा और ठीक कराना होगा।
- साथ ही नए नियम में गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर जरूरी कर दिया गया है। इस मोबाइल पर सत्यापन और शुल्क के लिए अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। गाड़ी मालिक का नंबर, पता, इंजन का चेसिस नंबर केवल अंत के 4 नंबर ही दिखाई देंगे बाकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। इन नए नियमों से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।
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