कोरोना काल में हुए बेरोजगार, सरकार दे रही बेरोजगारी भत्ता, तुरंत करें ये काम
आपको बता दें कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। यह एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं यानी उनके मासिक वेतन में से ESI अंशदान कटता हो।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है।
सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए समयावधि को बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 40 लाख से ज्यादा कामगारों को फायदा होगा।
आपको बता दें कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है। यह एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं यानी उनके मासिक वेतन में से ESI अंशदान कटता हो।
सरकार ने नियमों के अनुसार कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को तीन महीने तक 50 फीसदी सैलरी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच नौकरी चली गई हो। पहले इस स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था लेकिन अब इसका फायदा जून 2021 तक लिया जा सकेगा। 23 मार्च 2020 को या उससे पहले और 1 जनवरी 2021 को या उसके बाद बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की वास्तविक पात्रता शर्तें लागू होंगी।
क्या हैं शर्तें ?
- बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। पीड़ित व्यक्ति को क्लेम नौकरी जाने के लिए 30 दिन के अंदर करना होगा। इसके लिए क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। इसके साथ ही ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते है। फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा। व्यक्ति की पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल होगा।
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