अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी, 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जानिए और क्या-क्या खुलेगा

अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा।
स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉलों, थिअटरों, मल्टिप्लेक्सों को अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी।
इसी तरह कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी।
स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को खोलने पर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।
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