मिलेगी राहत ! 2 साल तक बढ़ सकती है लोन की किश्त न चुकाने की छूट
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। बाद में इस अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस महामारी के चलते लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की मिल रही मोहलत के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है लेकिन इस पर फैसला RBI और बैंक करेंगे।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था। बाद में इस अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसे में मोरेटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र और आरबीआई ने अदालत को सूचित किया कि लोन के पुनर्भुगतान पर मोहलत 2 साल तक बढ़ सकती है। तुषार मेहता ने कहा कि हम प्रभावित सेक्टर्स की पहचान कर रहे है। जो कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।
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