रिवेंज पॉर्न केस | पीड़ित महिला को मिलेंगे 99 अरब रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला?

  1. Home
  2. International

रिवेंज पॉर्न केस | पीड़ित महिला को मिलेंगे 99 अरब रुपये, जानिए क्या है पूरा मामला?

Mobile Video

रोपी ने ड्रॉपबॉक्स फ़ोल्डर के माध्यम से उसके दोस्तों और परिवार को तस्वीरों के लिंक भी भेजे। आरोपी पर महिला के फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और उसकी मां के घर पर कैमरा सिस्टम तक भी पहुंच रखने का आरोप लगाया गया था।


 

टेक्सास (उत्तराखंड पोस्ट) एक महिला की तस्वीरें उसके पूर्व प्रेमी ने अश्लील वेबसाइटों पर शेयर कर दी। इस मामले में जूरी ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है और आरोपी को भारी जुर्माना देने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार टेक्सास की एक महिला की तस्वीरें उसके पूर्व प्रेमी ने अश्लील वेबसाइटों पर शेयर कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार,  महिला का नाम अदालती दस्तावेजों में केवल उसके शुरुआती अक्षर DL से दर्ज था। महिला ने 2022 में अपने पूर्व पार्टनर के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया था।

याचिका में महिला ने कहा कि उसने 2016 में आरोपी को डेट करना शुरू किया था। अक्टूबर 2021 में दोनों का आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप हो गया। यह कपल शिकागो में एक साथ रहता था। महिला ने रिश्ते के दौरान आरोपी के साथ अपनी अंतरंग तस्वीरें साझा की थीं। उनके ब्रेकअप के बाद, आरोपी ने उसकी सहमति के बिना ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एडल्ट वेबसाइटों पर पोस्ट कर दीं।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने ड्रॉपबॉक्स फ़ोल्डर के माध्यम से उसके दोस्तों और परिवार को तस्वीरों के लिंक भी भेजे। आरोपी पर महिला के फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और उसकी मां के घर पर कैमरा सिस्टम तक भी पहुंच रखने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी ने कथित तौर पर महिला को एक संदेश भेजा- तुम अपना शेष जीवन इंटरनेट से खुद को मिटाने की कोशिश में और असफल होने में बिताआगी। तुम जिस किसी से भी मिलोगी, वह कहानी सुनेगा और खोज में लग जाएगा, हैप्पी हंटिंग।

पीड़िता ने एबीसी न्यूज को बताया कि स्थानीय पुलिस से थोड़ी सहायता मिलने के बाद उसने सिविल वकील की ओर रुख किया। महिला ने अप्रैल 2022 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में अपना सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पूर्व प्रेमी ने फर्जी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल पर उसकी नग्न तस्वीरें साझा की थीं।

आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके एक वकील वहां मौजूद था। जूरी ने आरोपी को महिला को अतीत और भविष्य की मानसिक पीड़ा के लिए 200 मिलियन डॉलर, साथ ही 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे