बहुत जरुरत है तो आप निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए नियम

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बहुत जरुरत है तो आप निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए नियम

बहुत जरुरत है तो आप निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए नियम

अगर आपको पैसों की बहुत जरुरत है और आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है तो जरुरत के वक्त आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। आईए पको बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है।


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपको पैसों की बहुत जरुरत है और आपके पीएफ अकाउंट में पैसा है तो जरुरत के वक्त आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। आईए पको बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप EPF खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और इस पर कितना टैक्स देना होता है।

नौकरी जाने पर: PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।


इलाज के लिए: EPF खाताधारक अपने या परिवार के इलाज के लिए EPF का पूरा अमाउंट निकाल सकता है। इस स्थिति में कभी भी EPF का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है।

देना होगा टैक्स: PF अकाउंट से पांच साल से पहले रकम निकालने पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है। इस रकम पर इनकम टैक्स आपके मौजूदा स्लैब के हिसाब से ही चुकाना होता है, जिस साल में आपने PF अकाउंट में योगदान (रकम जमा कराई) किया है, उस साल आपकी कुल आमदनी पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होता है।

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