NPS निवेशक ध्यान दें! बदल गए हैं पैसा निकालने के नियम, अब करना होगा ये काम
ये प्रावधान एनपीएस (NPS), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक अकाउंट डिटेल्स में बदलाव के लिए लागू होंगे।
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपने भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश किया हुआ है तो आपके लिए काम की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने एनपीएस (NPS) के तहत पैसे निकालने को अंशधारकों के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ (Penny Drop) वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर ट्रांसफर होगा।
पेनी ड्रॉप प्रोसेस के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां बैंक बचत खाते की एक्टिव स्थिति देखती हैं और बैंक खाता संख्या और ‘प्राण’ (Permanent Retirement Account Number) या दाखिल किए गए दस्तावेजों में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।
ये प्रावधान एनपीएस (NPS), अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) और एनपीएस लाइट (NPS Lite) में सभी प्रकार की निकासियों के साथ-साथ ग्राहकों के बैंक अकाउंट डिटेल्स में बदलाव के लिए लागू होंगे।
क्या है Penny Drop वेरिफिकेशन?
लाभार्थी के बैंक खाते में एक छोटी राशि डालकर और Penny Drop प्रतिक्रिया के आधार पर नाम का मिलान करके ‘टेस्ट ट्रांसजैक्शन’ करके खाते की वैलिडिटी वेरिफाई की जाती है।
पीएफआरडीए (PFRDA) की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार,नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को संसाधित करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप वेरिफेशन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।
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