आज से बदल गए है ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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आज से बदल गए है ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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1 अक्टूबर से देश में वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई नियम बदल गए है। ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं। इन बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है।




देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट)
1 अक्टूबर से देश में वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई नियम बदल गए है। ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं। इन बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं।

  • 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट आदि पर ऑटो डेबिट का नियम बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम लागू हो गया है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन (AFA) सुविधा शुरू की है। ई-मैंडेट के तहत अब पांच हजार से कम रकम बस पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर  AFA सिस्टम यानी ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू होगा।
  • इसी तरह अब शेयर बाजार के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको नॉमिनी की  जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे इसके बारे में एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा। पुराने डीमैट खाताधारकों को भी फॉर्म भरकर 31 मार्च, 2022 तक यह जानकारी देनी है। अगर आप कोई जानकारी नहीं देते तो ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।

  • SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। तो अगर आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट  नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।
  • एक अक्टूबर से तीन बैंकों का चेकबुक बेकार हो जाएगा। अगर आपका इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। 1 अक्टूबर, 2021 से आपके पुराने चेकबुक बेकार हो जाएंगे। आप नए चेकबुक के लिए इन बैंकों से संपर्क करें।
  • खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नकद रसीद या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी कारोबारी ने FSSAI के इस नियम को फॉलो नहीं किया गया तो उसका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

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