उत्तराखंड के दो जिलों में लगा कर्फ्यू, सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी छूट

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उत्तराखंड के दो जिलों में लगा कर्फ्यू, सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी छूट

उत्तराखंड के दो जिलों में लगा कर्फ्यू, सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी छूट

जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआं, तथा रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआं तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआं, तथा रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआं तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रो के लोगो सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक क्रय कर ले। इस सम्बन्ध में गगर्ब्याल ने शिविर कार्यलय में बैठक कर अधिकारियों को आवाश्यक  दिशा निर्देश दिये।

गर्ब्याल ​ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लेईसं धारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने सांय 4 बजे तक खुली रहे सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

उन्होंने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनो के आवागमन मे ंछूट रहेगी। वास्तिवक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे। 26 अप्रैल को बाजार शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 7 से कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा।

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