हल्द्वानी | DM ने जारी किए आदेश, होली में ये काम किया तो होगी कारवाई

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हल्द्वानी | DM ने जारी किए आदेश, होली में ये काम किया तो होगी कारवाई

हल्द्वानी | DM ने जारी किए आदेश, होली में ये काम किया तो होगी कारवाई

कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले चिंता का विषय बन चुके है। कोरोना काल में होली पर लोगों को ज्यादा सावधान रहना होगा। होली को ध्यान में रखते हुए राज्य की तीरथ सरकार गाइडलाइन भी जारी कर दी है।


हल्द्वानी (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले चिंता का विषय बन चुके है। कोरोना काल में होली पर लोगों को ज्यादा सावधान रहना होगा। होली को ध्यान में रखते हुए राज्य की तीरथ सरकार गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

वहीं अब नैनीताल डीएम धीरज गर्ब्याल ने कोरोना को बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क हैं और उन्होंने नैनीताल जिले के लिए गाइडलाइन जारी की है। डीएम ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार और उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशों का पालन जिलेवासी करें औऱ होली मनाए।

डीएम ने कहा कि होलिका दहन केलिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड का जमावाड़ा नही किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 वर्ष से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे। ऐसे लोगो सार्वजनिक स्थल पर होली खेलने से बचे एवं घरों के अन्दर ही होली मानये। तथा होली मिलन स्थल पर क्षमता 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेंगे।

DM गर्ब्याल ने निर्देश दिये कि होली त्यौहारों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर बजाने पर बैन रहेगा। डीएम ने अपील की कि खाने-पीने की चीजों को बांटंने से बचे और पानी बांटने के लिए डिस्पोजल का प्रयोग करें। इसी के साथ डस्टबिन की व्यवस्था करे। डीएम ने कहा कि होली में पानी, गीले रंग और गले मिलने आदि से बचें और संकरी और तंग गलियों में होली न खेलें। समारोह स्थल में प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

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