उत्तराखंड ब्रेकिंग- यहां नगर पंचायत अध्यक्ष पद रिक्त घोषित, शासन ने जारी किए आदेश

आपको बता दें कि नगरपंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के खिलाफ बोर्ड के चार सभासदों ने जिलाधिकारी से कोविड के दौरान वित्तीय अनियमितता सहित विभिन्न मदों में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उसके बाद शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत डीएम और शहरी विकास निदेशालय को दी थी
देहरादून/ पुरोला (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है। शासन ने उत्तरकाशी जिले में स्थित पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया है। शासन की ओर से जिलाधिकरी की जांच और शहरी विकास निदेशालय की आख्या के आधार पर यह आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि नगरपंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी के खिलाफ बोर्ड के चार सभासदों ने जिलाधिकारी से कोविड के दौरान वित्तीय अनियमितता सहित विभिन्न मदों में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उसके बाद शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत डीएम और शहरी विकास निदेशालय को दी थी।
सभासदों ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने राज्य वित्त सहित 15 वें वित्त और अवस्थापना मदों में बिना सापेक्ष से अधिक भुगतान कर अपने चहेतों को फायदा दिलवाया था। इसके साथ ही बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में भी कटिंग कर छेड़छाड़ की गई थी।
आरोप है कि नगरपंचायत अध्यक्ष की ओर से कोविड काल में 26.25 लाख से अधिक की सामान खरीद की गई जिसके भुगतान का कोई अभिलेख नहीं है। वहीं विद्युतीकरण के नाम पर लाखों की धनराशी का फर्जीवाड़ा किया गया।
कोविड काल में पेट्रोल डीजल अपने चहेतों के वाहनों में भरवाया गया। जिसका बिल नगरपंचायत के नाम पर चढ़ाया गया। इस संबध में जिलाधिकारी ने जांच कर जुलाई 2022 में रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय को भेजी थी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने जनवरी 2023 में हरिमोहन नेगी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। जिस पर नगरपंचायत अध्यक्ष ने अपना जवाब फरवरी माह में निदेशालय को भेजा था।
निदेशक शहरी विकास निदेशालय ने अध्यक्ष के उत्तर और साक्ष्यों के आधार पर जुलाई 2023 में आख्या शासन को सौंपी। निदेशालय की आख्या के आधार पर अध्यक्ष वित्तीय अनिमितताओं में संलिप्त पाए गए। जिस पर शासन ने कार्यवाई करते हुए नगरपंचायत अध्यक्ष पुरोला के पद को रिक्त करने की घोषणा की।
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