महिलाओं की खुशी के लिए हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो ) महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश नही देने के उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ये भी पढ़ें- यहां छिपा है राज़ | जानिए कैसे होगा कलयुग का अंत ? उत्तराखंड सरकार द्दारा अपनाये गये
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो ) महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश नही देने के उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। ये भी पढ़ें- यहां छिपा है राज़ | जानिए कैसे होगा कलयुग का अंत ?
उत्तराखंड सरकार द्दारा अपनाये गये उत्तर प्रदेश मौलिक नियम 153 का दूसरा प्रावधान, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और संविधान के अनुच्छेद 42 दोनों के खिलाफ था, जो ‘काम और मातृत्व की केवल और मानवीय स्थितियों के लिए राहत प्रदान करता है।’ हाई कोर्ट ने उर्मिला मसीह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। देखिए LIVE वीडियो– उफनाए नाले में कैसे बह गई दो कारें और ऑटो
उर्मिला सरकारी नर्स हैं जिन्हें 20 जून, 2015 से छह महीने का मातृत्व अवकाश मिला क्योंकि उनके पहले ही दो बच्चे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मातृत्व अवकाश से इनकार करने के बाद हल्द्वानी की रहने वाली उर्मिला को 2015 में जिस छुट्टी का लाभ मिलना चाहिए था, उसके लिए उसे पूरा वेतन दिया जाए। देखिए वीडियो- उत्तराखंड में बादल फटने के बाद आया भयानक सैलाब
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