पौड़ी बस हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा जवाब

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पौड़ी बस हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा जवाब

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के धुमाकोट में हुई भीषण बस दुर्घटना मामले का संज्ञान लिया है। इस हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 12 घायल हुए थे। हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आयुक्त गढ़वाल, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी पौड़ी व देहरादून, आयुक्त कुमाऊं, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी अल्मोड़ा व


पौड़ी बस हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा जवाब

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) नैनीताल हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के धुमाकोट में हुई भीषण बस दुर्घटना मामले का संज्ञान लिया है। इस हादसे में 48 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 12 घायल हुए थे।

हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आयुक्त गढ़वाल, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी पौड़ी व देहरादून, आयुक्त कुमाऊं, ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी अल्मोड़ा  व हल्द्वानी, डीआईजी गढ़वाल व डीआईजी कुमाऊं से 20 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है।

48 मौतों का जिम्मेदार कौन ? घायल यात्री ने बताई हादसे की वजह

कोर्ट ने समाचार पत्रों में छपी खबरों को आधार मानकर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने ‘इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ द किलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ उत्तराखंड लीव्स’ के नाम से जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल में 1 जुलाई 2018 को बस संख्या यूके12पीए159 ओवर लोडिंग के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी। जिसमे 61 यात्री सवार थे इनमें से 48 लोगों की मौत हो गयी थी, जिनमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं भी थे। कोर्ट ने इस हादसे का मुख्य कारण ओवर लोडिंग व मार्ग की खराब स्थिति को माना है।

कोर्ट ने यह भी माना है कि 28 सीटर बस में 61 लोगों को सवारी कराना बड़ी दुर्घटना को न्यौता देना है जो हुआ भी। ये कमी परिवहन विभाग की है।

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