‘शक्तिमान’ मामला | हाईकोर्ट ने भाजयुमो नेता को सरेंडर करने के दिए आदेश

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‘शक्तिमान’ मामला | हाईकोर्ट ने भाजयुमो नेता को सरेंडर करने के दिए आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के आरोप में फरार चल रहे भाजयुमो नेता जोगेन्द्र पुंडीर को एक सप्ताह में न्यायलय में आत्मसमर्पण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला और सेशन कोर्ट को सरेंडर के दिन ही जमानत अर्जी पर सुनवाई के


नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में भाजपा के विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के आरोप में फरार चल रहे भाजयुमो नेता जोगेन्द्र पुंडीर को एक सप्ताह में न्यायलय में आत्मसमर्पण के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला और सेशन कोर्ट को सरेंडर के दिन ही जमानत अर्जी पर सुनवाई के भी निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने जोगेन्द्र पुंडीर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए।

गौरतलब है कि कि पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के आरोप में देहरादून पुलिस पहले ही भाजपा विधायक गणेश जोशी और भाजयुमो नेता प्रमोद बोरा को गिरफ्तार कर चुकी है। (पढ़ें-घोड़े की टांग टूटने के मामले में भाजयुमो नेता गिरफ्तार)   (पढ़ें-अच्छी ख़बर | कृत्रिम टांग पर आसानी से खड़ा हुआ ‘शक्तिमान’)

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