राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में सुनवाई टली, पढ़ें- कोर्ट में क्या हुआ ?

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में सुनवाई टली, पढ़ें- कोर्ट में क्या हुआ ?

उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश रावत की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है। (पढ़ें-कोश्यारी ने फिर दोहराया- अगर मौका मिलेगा तो


राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में सुनवाई टली, पढ़ें- कोर्ट में क्या हुआ ?

राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट में सुनवाई टली, पढ़ें- कोर्ट में क्या हुआ ?उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गई है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश रावत की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील अ‌भिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है। (पढ़ें-कोश्यारी ने फिर दोहराया- अगर मौका मिलेगा तो बनाएंगे सरकार)

नैनीताल हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को गलत तरीके से लागू किये जाने के खिलाफ न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खण्डपीठ में सुनवाई शुरू हुई। अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा बिना अटार्नी जनरल का पक्ष कोई फैसला सुने नहीं सुनाया जाएगा। इससे पहले अदालत ने सुनवाई करते हुए दो दिन तक केस स्थगित करने की केंद्र की अपील खारिज कर दी। (पढ़ें-अब BJP के निलंबित विधायक को दल बदल निरोधी कानून के तहत नोटिस)

हरीश रावत सरकार बचाने के लिये कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो दूसरी ओर बीजेपी की धड़कनें भी कम नहीं हैं। (पढ़ें-उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब)

हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उम्मीद है कि कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा, लिहाजा दोनों ही पार्टियां संभावित स्थिति में अपनी अपनी रणनीति भी तैयार करने में जुटी हुई हैं। (पढ़ें-BJP ना करे उत्तराखंड में सरकार बनाने की गलती : कांग्रेस)  (पढ़ें-BJP उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार : कोश्यारी)

गौरतलब है कि मंगलवार को इस मामले में कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रति शपथ दाखिल कर विनियोग विधेयक पारित होने का दावा किया। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दाखिल जवाब में विधानसभा अध्यक्ष के सदन में अधिकार का मामला उठाया गया है। फिलहाल सबकी निगाहें कोर्ट की तरफ है कि आखिर कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। (पढ़ें-उत्तराखंड के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार : निशंक) (पढ़ें-हरीश रावत सरकार के दौरान नियुक्त 300 दर्जाधारियों की छुट्टी) (पढ़ें-केन्द्र बताए बागियों के घर पर क्योें तैनात है CISF : हरीश रावत)

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे